खाद दुकानों का औचक निरीक्षण, अनियमितता पर नोटिस

खाद दुकानों का औचक निरीक्षण, अनियमितता पर नोटिस
पटेल कृषि केंद्र का लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई तय, 7 दिन तक बिक्री पर प्रतिबंध
एक्सपायरी स्रोत पत्र, खुली बोरियां और अभिलेख में गड़बड़ी मिली, किसानों से निर्धारित दर पर खाद खरीदने की अपील
बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र में उर्वरक की कालाबाजारी और अनियमितता रोकने के लिए कृषि विभाग ने सोमवार को उर्वरक विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ए.के. आहिरे के नेतृत्व में किया गया।निरीक्षण टीम में बलभद्र परिहार, नवीन मेश्राम, एस.सी. कौशल (ग्राम कृषि विकास अधिकारी) एवं क्षेत्रीय कृषक मित्र शामिल थे।पटेल कृषि केंद्र में मिलीं कई कमियांनिरीक्षण के दौरान पटेल कृषि केंद्र, भटचौरा में उर्वरक गुण नियंत्रण अधिनियम के तहत कई गंभीर कमियां पाई गईं। जांच में सामने आया कि:1. अनुमोदित स्रोत पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद भी उर्वरकों का भंडारण किया जा रहा था2. बिक्री हेतु रखी खाद की बोरियां खुली थीं3. अभिलेखों का सही संधारण नहीं किया गया था 4. आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गईं7 दिन बिक्री पर रोक, नोटिस जारीइन अनियमितताओं पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उसे 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO की धारा 28 के तहत भंडारित उर्वरकों के विक्रय पर 7 दिवस के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने और कमियों की पूर्ति नहीं होने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।अन्य दुकानों का भी किया निरीक्षणटीम ने माँ शाकंभरी कृषि केंद्र अमगांव तथा रामचंद्र गुप्ता, पचपेड़ी के प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया।किसानों से अपीलकृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खाद हमेशा निर्धारित दर पर ही खरीदें। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, अधिक दाम वसूली या अनियमितता की जानकारी तत्काल विभाग को दें।