प्रेस क्लब को बदनाम करने की कोशिश नाकाम आरोप खारिज

प्रेस क्लब को बदनाम करने की कोशिश नाकाम आरोप खारिज
प्रेस क्लब मस्तूरी विवाद पर सहायक रजिस्ट्रार का आदेश, शिकायतें अप्रमाणित, 90 दिन में चुनाव का निर्देश
बिलासपुर । प्रेस क्लब मस्तूरी की सदस्यता और कार्यकारिणी को लेकर चल रहे विवाद में सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग ने 28 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।शिकायतकर्ता संतोष सिंह छत्री एवं अन्य द्वारा लगाए गए आरोप पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में प्रमाणित नहीं पाए गए। विजय सुमन एवं अन्य ने पंजीकृत नियमों और अभिलेखों के आधार पर अपना पक्ष रखा था। जांच में पाया गया कि धारा 40 के तहत अपील का कोई अभिलेख कार्यालय में नहीं है और केवल आपत्ति से वैधानिक अभिलेख निरस्त नहीं होता।आदेश में कहा गया कि 17 दिसंबर 2024 को जारी कार्यकारिणी सूची के खिलाफ किसी उच्च फोरम से स्थगन नहीं है, इसलिए उस पर लगे आरोप भी प्रमाणित नहीं हैं।सहायक रजिस्ट्रार ने निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ताओं और अन्य पात्र व्यक्तियों को सदस्यता में शामिल कर नियमावली के अनुसार सदस्यता पंजिका व्यवस्थित की जाए और 90 दिनों के भीतर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कर पालन प्रतिवेदन पेश किया जाए।सचिव रघु यादव ने कहा कि बिना ठोस प्रमाण के संस्था की छवि धूमिल करने का प्रयास उचित नहीं है। संस्था किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, हम पारदर्शिता और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।