
खरीफ 2025 अंतर्गत मेसर्स साहू कृषि केन्द्र गुड़ी,
बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखसण्ड के द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पाये गये कमियों/अनियमितताओं यथा विक्रय दर एवं स्कंध का प्रदर्शन नहीं करना, उर्वरक विक्रय संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण नहीं करना, उर्वरक भण्डारण एवं वितरण की जानकारी प्रस्तुत नहीं करना तथा वितरण मे अनियमितता पाये जाने, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड (4), 35 (1) (a) एवं 35 (1) (b) का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने के कारण विकासखंड स्तरीय गठित निरीक्षण टीम द्वारा जिसमे ए के आहिरे उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी एवं क्षेत्रीय उर्वरक निरीक्षक श्रीमती अनामिका वर्मा के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया , संबंधित फ़र्म मेसर्स साहू कृषि केन्द्र गुड़ी, विकासखसण्ड-मस्तूरी, जिला बिलासपुर से अद्यतन स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप उपसंचालक कृषि बिलासपुर के आदेशानुसार संबंधित फर्म मेसर्स साहू कृषि केन्द्र गुड़ी, विकासखसण्ड- मस्तूरी, जिला बिलासपुर का उर्वरक प्राधिकार पत्र, क्रमांक 3280/280 को 21 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उक्त अवधि में किसी प्रकार का खाद विक्रय करने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।