
आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत हुआ अपराध पंजीबद्ध।नाम आरोपी-गंगाराम केवट पिता हीरूराम केवट उम्र 32 वर्ष साकिन गोपालपुर थाना पचपेड़ी
बिलासपुर।विवरण- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पचपेड़ी के मार्ग क्रमांक 02 / 25 धारा 194 बीएनएसएस की मृतिका ईश्वरी बाई पति गंगाराम केवट उम्र 30 वर्ष साकिन गोपालपुर थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर की मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही किया गया ।संपूर्ण जांच में आरोपी पति गंगाराम केवट अपनी पत्नी ईश्वरी बाई केवट को बार-बार गाली गलौज, मारपीट कर प्रताड़ित करता था। बार-बार प्रताड़ित करने पर ईश्वरी बाई अपनी मायके चली गई थी ।आरोपी पति गंगाराम केवट ने समाज में समझौता करा कर अपनी पत्नी ईश्वरी बाई को अपने घर ले आया था। आरोपी गंगा राम केवट पुनः गाली गलौज मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। प्रताड़ना से तंग आकर ईश्वरी बाई केवट ने दिनांक 23. 1. 2025 को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संपूर्ण मर्ग जांच में आरोपी पति गंगाराम केवट के द्वारा अपनी पत्नी ईश्वरी बाई केवट को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध पाए जाने पर थाना पचपेड़ी में अपराध पंजीबद किया गया । मामला को तत्काल वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा. पु.से ), श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा (छ.पु. से.), श्री डी .आर.टंडन डी. एस. पी. (अजाक) को अवगत कराए गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन प्राप्त होने तथा आरोपी के विरुद्ध सबूत मिलने पर आरोपी गंगा राम केवट पिता हीरूराम केवट उम्र 32 वर्ष साकिन गोपालपुर थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर को दिनांक 20 .4 .2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश की गई ।इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पचपेड़ी श्रवण कुमार टंडन, सउनि शिव कुमार साहू, आरक्षक यशपाल जांगड़े, आरक्षक हरिशंकर चंद्र का विशेष योगदान रहा।