
बिलासपुर। कृषि विभाग में 2021 में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी में 235 अधिकारियों की पदोन्नति प्रशासन नियम में 2018 में किए गए संशोधन के आधार पर की गई थी।
इस पदोन्नति के विरोध में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति नियम में संशोधन को अल्ट्रा वायरस (ultra vires) कर दिया था।
माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरोध में छ.ग. शासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपना पक्ष रखा कि कृषि स्नातकों की नियुक्ति-गुण नियंत्रण हेतु निरीक्षक के तौर पर करना आवश्यक होने के कारण नियमानुसार अलग-अलग योग्यता की अलग वरिष्ठता सूची संधारित की जाकर पदोन्नति किया गया है।
इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए वाद दायर करने वाले 4 प्रतिवादियों को पदोन्नति सूची में शामिल करने एवं उच्च न्यायालय के निर्णय को अंतिम कानूनी रूप न देते हुए केवल 4 प्रतिवादियों तक ही सीमित रखा।